Live Classes
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों वाली संविधान पीठ जिसमें जस्टिस एनवी रमना, डी वाई चंद्रचूड़, दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना शामिल थे, दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के निर्णय को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ हाई कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और शीर्ष अदालत ...........................
Download pdf to Read More