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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक की अवधि तक लगाई गयी है, अर्थात दिवाली का त्योहार भी शामिल है, जिसे विस्तृत आतिशबाजी के साथ मनाया जाता है। इस आदेश से निराश लोगों ने यह तर्क दिया है कि अदालत का आदेश प्रकृति में ‘हिन्दू-विरोधी’ है। अन्य न्यायिक अति-लाभ के लिए इंगित करते हैं कि उन्हें लगता है कि यह आदेश सबसे अच्छा उदाहरण है। संक्षेप में, दो अलग-अलग समस्याएं हैं जिन्हें अलग-अलग विश्लेषण करने की आवश्यकता है- 1- एक धार्मिक उत्सव के साथ-साथ राज्य की नियामक शत्तिफ़ का दायरा और, 2- राज्य की एजेंसी में इस तरह के विनियमन निहित होना चाहिए।............ Download pdf to Read More