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सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी के लिए उप-जाति आरक्षण पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उप-जाति आरक्षण पर किसी भी निर्णय को न केवल कानूनी आधार पर बल्कि शैक्षणिक आधार पर भी उचित ठहराया जाना चाहिए। उप-जाति आरक्षण के लिए शैक्षणिक आधार कमजोर प्रतीत होता है। अब तक, सरकार ने तीन नीतिगत साधनों का उपयोग किया है, अर्थात् जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा, विधायिका, सार्वजनिक नौकरियों, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण, और भूमि, व्यवसाय और शिक्षा के स्तर जैसी पूंजीगत संपत्तियों के स्वामित्व में सुधार के उपाय।
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