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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और पांच राज्यों राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को डिप्टी स्पीकर चुनने में विफलता पर नोटिस जारी किया।भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक बेंच ने एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया है कि 19 जून, 2019 को गठित 17वीं (वर्तमान) लोकसभा के लिए डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं करना संविधान के "पत्र और भावना के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि पांच राज् Download pdf to Read More