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जब तक यूएपीए, या यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों का निर्माण नहीं किया जाता, तब तक देशद्रोह का कानून अदालत के आदेशों के बावजूद अलग-अलग रूपों में हमारे समक्ष आता रहेगा |
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 ए में निहित देशद्रोह के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कई अंतरिम निर्देश जारी किए। अब इस मामले को काफी विवाद बढ़ गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रावधान की संवैधानिकता का बचाव करने के बजाय, कानून पर कथित रूप से पुनर्विचार करने का प्रस्ताव रखा क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि "आजादी का अमृत महोत्सव" की भावना से इसकी समीक्षा की जाए।
न्यायालय ने पहली बार जुलाई 2021 में याचिकाओं पर सुनवाई की, जहां चुनौती केदार नाथ बनाम बिहार राज्य (1962) मामले में सर्वोच्च न्यायालय का पिछला निर्णय था जिसने आईपीसी की धारा 124ए की वैधता को बरकरार रखा था। केंद्र सरकार को उन याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था जो अप्रैल 2022 में मामलों को उठाए जाने तक ऐसा करने में विफल रहीं। अदालत ने इस पर 5 मई तक का समय दिया, लेकिन सरकार ने फिर से अतिरिक्त समय मांगा। विशेष रूप से, इस तिथि पर, भारत के महान्यायवादी केंद्र सरकार के रुख से भिन्न थे (जिसका प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल द्वारा किया जा रहा था) और कहा कि जहाँ एक तरफ कानून संवैधानिक था, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना आवश्यक होगा और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने मौखिक रूप से तर्क दिया कि कानून जैसा है वैसा ही ठीक है।
अदालत ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को 10 मई तक का समय दिया था, जिसमें विफल रहने पर वह इस सवाल पर फैसला करना चाहती थी कि क्या चुनौती को सात-न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने की आवश्यकता है। इसके बजाय, केंद्र सरकार ने यह कहते हुए एक हलफनामा दायर किया कि वह कानून पर पुनर्विचार करेगी और अनुरोध किया कि चुनौती की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में अदालत की मौखिक टिप्पणियों, जहां उसने कानून के दुरुपयोग को अस्वीकार कर दिया, का सरकार के फैसले पर असर पड़ा है।
याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से इस दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई क्योंकि इस तरह के प्रस्ताव में लंबित मामलों में कोई कारक नहीं था और प्रावधान का दुरुपयोग जारी रहेगा, जबकि कानून सरकार के पुनर्विचार के अधीन होगा। केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए अंतरिम उपायों पर निर्देश देने के लिए एक दिन का समय मांगा है। बुधवार को इसने एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जहां राजद्रोह के मामले तभी दर्ज किए जाएंगे जब पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा इसे लिखित रूप में उचित ठहराया हो। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं ने कानून को पूरी तरह से निलंबित करने पर जोर दिया है। वास्तव में, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कानून के पूर्ण निलंबन के प्रस्तावित परिणामी निर्देश प्रस्तुत किए है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लंबित कार्यवाही पर स्पष्ट रोक और नए मामलों के पंजीकरण पर रोक शामिल थी।