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टेक्सटाइल पर कर वृद्धि का अस्थायी रोलबैक जीएसटी शासन के समक्ष चुनौतियों का संकेतक है
नए साल की पूर्व संध्या पर, रेडीमेड कपड़ों और कपड़ों के लिए 12% की जो नई जीएसटी दर लागू होने वाली थी,उसके नौ घंटे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अभी बढोत्तरी नही होगी और मौजूदा 5% की दर 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी रहेगी। जीएसटी परिषद की एक आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसने उल्टे शुल्क ढांचे की विसंगति को ठीक करने के लिए सितंबर 2021 में अपनी पिछली बैठक में वस्त्रों पर उच्च कर को मंजूरी दी थी।
जबकि मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी की दर 18% है और उसी से बने यार्न पर 12% कर लगता है, अंतिम कपड़े पर दर 5% थी, जो जाहिर तौर पर कपड़ा उत्पादकों के लिए सिरदर्द पैदा कर रही थी, जिसे परिषद से बढ़ाने की मांग की गयी थी।5% की दर को बढ़ाकर 12% करने का कदम तथा साथ ही 1,000 रुपये प्रति जोड़ी से कम कीमत वाले फुटवियर पर जीएसटी दर में बदलाव एक साल से अधिक समय से परिषद के एजेंडे में था, लेकिन घरों पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों के कारण इसे रोक कर रखा गया था।
1 जनवरी से प्रभावी होने वाली दरों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए पुनर्विचार की व्याख्या करते हुए, वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि मूल निर्णय कई बातचीत के बाद आया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा, उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभाव का पता लगाया गया था। फिर भी, गुजरात की वित्त मंत्री की ओर से उन्हें 29 दिसंबर को उद्योग से प्रतिनिधित्व के साथ एक पत्र मिला, जिसकी समीक्षा की गई।
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