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हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दिए गए बयान में कहा गया है कि चुनाव आयोग ‘अदृश्य पैसे’ को रोकने में असफल रहा है लेकिन उनके इस बयान के साथ कई तथ्यात्मक समस्याएं मौजूद हैं। चुनाव आयोग (ईसी) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी अधिनियम), 1951, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और सर्वाेच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णय के अनुसार काम करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नियमों को तैयार करने की शत्तिफ़ चुनाव आयोग को किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं दी है, जो मौजूदा एक मुद्दा भी है।................. Download pdf to Read More