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कुछ सुरक्षात्मक उपायों के साथ, राजद्रोह के अपराध को दंडात्मक कानून में बनाए रऽने की विधि आयोग की सिफारिश मौजूदा समय की उस न्यायिक और राजनीतिक सोच के िऽलाफ है जो यह मानती है कि देश को अब इस औपनिवेशिक अवशेष की जरूरत नहीं। राजद्रोह को परिभाषित करने वाली आईपीसी की धारा 124। का उद्देश्य ऐसे भाषण या लेऽन को दंडित करना है जो कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति नफरत या अवमानना पैदा करे या पैदा करने की कोशिश करे, या असंतोष भड़काए या भड़काने की कोशिश करे। इसकी वैधता काफी समय पहले 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रऽी थी, मगर इस शंका के साथ कि यह स्वतंत्र अभिव्यत्तिफ़ पर संवैधानिक रूप से स्वीकार्य पाबंदी होगी। .............................
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