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मध्यस्थता शायद ही कभी एक सहज कार्य होता है, अक्सर यह व्यक्तियों या संगठनों के विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच मिलन बिंदु की तलाश के शांत प्रयासों से पहले होता है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में 'विवादों के प्रशांत निपटान' के माध्यम से आता है। लेकिन कानूनी दृष्टि से गुड ऑफिस और आर्बिट्रेशन से अलग है। इसका एक अच्छा उदाहरण हाल ही में वैश्विक मंच पर देखने को मिला। प्रेरणा के सवाल पर बहस हो सकती है।
ईरान और Download pdf to Read More