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इस हफ्ते की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में लंबे समय से लंबित बदलाव को मंजूरी दे दी है, जो गर्भपात के लिए कानूनी रूप से अनुमेय सीमा को मौजूदा 20 हफ्तों से 24 सप्ताह तक बढ़ाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रयासों के बाद, परिवर्तन गर्भनिरोधक की विफलता ....
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